Liquor Shops Closed: यूपी में बदायूं जिले के डीएम अवनीश राय ने आदेश जारी किया है कि इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पिछले साल की तरह इस बार भी विशेष प्रबंध किए गए हैं।
शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी Liquor Shops Closed Under Excise Act
उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत होली के दिन 4 मार्च को शाम 6 बजे तक जिले की सभी देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग तथा सीएल-2, एफएल-2, 2बी, एफएल-6, 7, 9, 9ए की थोक व फुटकर दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी।
यह निर्णय कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और त्योहार को सुरक्षित वातावरण में मनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
3 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश Public Holiday on 3 March
जिलाधिकारी अवनीश राय ने संबंधित विभागों को संशोधित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने इस वर्ष की अवकाश सूची में संशोधन करते हुए होली के अवसर पर 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
पहले 3 मार्च को स्थानीय अवकाश के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन शासनादेश के बाद इसे सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया है।
2 मार्च को होलिका दहन Holika Dahan on 2 March
शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा। वहीं 4 मार्च को होली का राजपत्रित अवकाश पहले से घोषित था। डीएम ने स्पष्ट किया कि अब 3 मार्च को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहार को सौहार्द और शांति के साथ मनाएं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। होली के दौरान जारी किए गए आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।




